दुर्घटना में हुई बच्चे की मौत, अब ट्रक मालिक तथा बीमा कम्पनी देगी मुआवजा

Thursday, Mar 08, 2018 - 10:10 AM (IST)

ठाणेः मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एम.ए.सी.टी.) ने एक दुर्घटना में मारे गए बच्चे के माता-पिता को ट्रक मालिक तथा वाहन की बीमा कम्पनी को 5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है। तीसरी कक्षा के बच्चे को वर्ष 2016 में तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने कुचल दिया था।

क्या है मामला 
सुनील सुखदेव राठौड़ (35) और उसकी पत्नी भारती सुनील राठौड़ (30) कालवा टाऊनशिप के वितावा इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 29 अक्तूबर, 2016 को उनका बेटा अजीत राठौड़ (9) अन्य बच्चों के साथ जा रहा था कि तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने वजरेश्वरी-अम्बेदी मार्ग पर उसे कुचल दिया। उनके बच्चे की इस हादसे में मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि उनका बच्चा एक कुशाग्र बुद्धि छात्र था और उसका जाना उनके लिए बहुत बड़ा नुक्सान है। उन्होंने ट्रक के मालिक और बीमा कम्पनी के खिलाफ 7 लाख रुपए के मुआवजे का दावा किया था।

यह कहा MACT ने 
जिला न्यायाधीश के.डी. वडाणे जो एम.ए.सी.टी. के सदस्य भी हैं, ने ट्रक मालिक तथा वाहन की बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से मुआवजे की इस राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही दावा पेश करने की तारीख से प्रति वर्ष 8 प्रतिशत ब्याज देने का भी आदेश दिया है। 

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