GST में ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को मिलेगी रेटिंग

Tuesday, Apr 25, 2017 - 06:17 PM (IST)

नई दिल्लीः गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) स्ट्रक्चर में ट्रेड और इंडस्ट्री को ‘कंप्लायंस रेटिंग’ देने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को समय से टैक्स डिपॉजिट करने और रिटर्न फाइल करने से संबंधित विश्वसनीयता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी।

ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर दी जाएगी रेटिंग
रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढिया ने कहा कि जी.एस.टी. में एक जी.एस.टी. कंप्लायंस रेटिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें हर ट्रेडर और बिजनेसमैन को उसके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर एक बार रेटिंग सार्वजनिक होने के बाद बिजनेसमैन इस पर फैसला ले सकता है कि क्या जो लोग सरकार को टैक्‍स नहीं दे रहे हैं, उनके साथ कारोबार किया जाए या नहीं। जी.एस.टी.एन. के सी.ई.ओ. प्रकाश कुमार ने कहा कि जी.एस.टी. काउंसिल इससे संबंधित प्रोसीजर को मंजूरी देगी।

इसके बाद एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस रेटिंग की व्यवस्था को लागू किया जाएगा और यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि कोई ट्रेडर या बिजनेस एंटिटी रिटर्न की फाइलिंग और अन्य जरूरतों का पालन कैसे करता है। हम हर किसी का समान आधार पर आकलन करेंगे, लेकिन यदि कोई टैक्सपेयर सही से पालन नहीं करता है तो उसी की रेटिंग नीचे जाएगी। जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग एक तरह से आपका क्रेडिट स्कोर होगा, जैसे सिबिल एक बॉरोअर को क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर रेटिंग देती है।यह स्कोर तीन अंकों में होता है और यह किसी व्यक्ति के बैंक लोन और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को किए गए क्रेडिट पेमेंट हिस्ट्री पर निर्भर करता है।

 


 

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