PF का ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए बदल चुका है यह नियम, जानें पूरी प्रक्रिया

Wednesday, Sep 11, 2019 - 12:22 PM (IST)

नई दिल्लीः किसी भी नौकरीपेशा शख्‍स के लिए उसका प्रॉविडेंट फंड (PF) सबसे अहम होता है। पहले इस रकम को निकालने में लोगों को काफी मशक्‍कत करनी पड़ती थी। इस चक्‍कर में पीएफ की रकम मिलने में लोगों को कई हफ्ते लग जाते थे लेकिन अब ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्लेम करने पर भी PF की राशि मिल जाती है।

हालांकि ऑनलाइन क्‍लेम की प्रक्रिया अब बदल गई है। दरअसल, अब पीएफ खाते से एडवांस पैसे (फॉर्म 31) निकालने के लिए कर्मचारी को पासबुक या चेक की स्‍कैन की हुई कॉपी भी अपलोड करना होगा। अब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी।

कैसे निकाल सकते हैं पैसे

  • पीएफ का पैसा निकालने के लिए सबसे पहले  https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा।
  • यहां, आपको अपने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन या UAN) और पासवर्ड के साथ लॉगइन करना होगा।
  • लॉग इन के बाद होम पेज पर ऑनलाइन सर्विस कैटेगरी में जाना होगा।
  • इसके अगले स्‍टेप में आपको अपने रजिस्‍टर्ड बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट को एंटर कर वेरिफाई करना होगा।
  • इसके बाद 'प्रोसिड फॉर ऑनलाइन क्‍लेम' को क्लिक करना होगा।
  • यहां सेलेक्‍ट क्‍लेम ऑप्‍शन आएगा। इसमें आपको क्लेम (FORM – 31, 19, 10C और 10D) पर क्‍लिक करना होगा।
  • इस क्‍लेम ऑप्‍शन में आपको अमाउंट, एड्रेस और पासबुक या चेक की स्‍कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
  • इसके अगले स्‍टेप में रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरिफाई करते ही आपकी पीएफ की राशि के लिए क्‍लेम रिक्‍वेस्‍ट एक्‍टिव हो जाएगी।
  • बाद में आप क्‍लेम स्‍टेटस टैब पर जाकर इसे देख सकते हैं।

 

jyoti choudhary

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