इन बातों का रखेंगे ध्यान तो टैक्स बचाना मुश्किल नहीं

Thursday, Feb 02, 2017 - 04:04 PM (IST)

नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को देश का बजट पेश किया। कई लोगों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट को सराहा तो कईयों ने इसे सिर्फ हवा हवाई ही बताया। वहीं आम आदमी को इससे काफी उम्मीदें थी क्योंकि नौकरीपेशा लोग बड़े ही नियमों से अपना घर चलाते हैं।  अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के अलावा इनकम टैक्स भी देना एक आम आदमी अपना फर्ज समझता हैं। हालांकि सरकार आम आदमी का ध्यान रखा है और इसके तहत 3 लाख तक की आमदनी पर सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाने का फैसला किया है। वहीं 3 से 3.50 लाख रुपए तक की आय वालों को कुल टैक्स देनदारी का आधा अदा करने का फैसला सुनाया है। इन सबके बावजूद भी हम कुछ आसान से तरीके अपनाकर अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा बचत कर सक सकते हैं और इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं।

संयुक्त होम लोन
अगर आपने संयुक्त रूप से कोई नया अपार्टमैंट खरीदा है जैसे पति या पत्नी के साथ मिलकर और होम लोन भी दोनों मिलकर चुका रहे हैं तो आप दोनों 2 से 2.5 लाख रुपए के डिडक्शन के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं अगर आपका बेटा या बेटी कामकाजी है और बैंक आपका लोन तीन भागों में बांटना चाहता है तो इस लोन कटौती में आपके बेटा/बेटी भी शामिल हो सकते हैं।

यात्रा
नौकरीपेशा कर्मचारी के तौर पर आपने चार कैंलेंडर साल में दो घरेलू यात्राएं कीं तो आप एलटीसी छूट पा सकते हैं। चार साल का मौजूदा ब्लॉक 1 जनवरी, 2014 से शुरू हुआ है। इसलिए, अगर आपने पिछले साल छुट्टी नहीं ली तो अब ले लीजिए। सही हिसाब-किताब रखें, ट्रैवल बिल जमा करें और एलटीसी क्लेम करें।

परिवहन
ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर छूट पाने के लिए आपको खर्चे का सबूत नहीं देना होता है। हां लेकिन अगर आप अपने आधिकारिक यात्रा का खर्च दिखा रहे हैं तब आपको बिल जमा करना होगा जिसके आधार पर एंप्लॉयर आपको रींबर्स कर देगा। इस पर टैक्स नहीं लगता।

प्रविडेंट फंड
पीपीएफ निकासी के लिए 5 साल का ब्लॉक-इन पीरियड होता है लेकिन, आप कुछ खास मकसद से जमा राशि पर लोन ले सकते हैं। इतना ध्यान जरूर रहे कि अलग-अलग मकसद के लिए लोन की लिमिट भी अलग-अलग है।

घर का किराया
अगर एंप्लॉयर आपको हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) नहीं भी देता है तो भी आप सेक्शन 80GG के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। शर्त यह है कि पति/पत्नी या  बच्चों का कोई अपना घर न हो। डिडक्शन प्रति माह 5,000 रुपए तक ही मिलेगा।


एंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान
अगर एंप्लॉयर ने आपको एंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान का हिस्सा बनाया है तो आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको शेयरों के वास्तविक आवंटन पर टैक्स का आकलन होता है न कि ग्रांट या ऑप्शन्स वेस्टिंग पर। ऐसी आय रेग्युलर सैलरी इनकम ही मानी जाती है और इसी हिसाब से इस पर टैक्स भी लगता है।


एकसाथ एचआरए और होम लोन
अगर आपको एचआरए मिलता है और आपने लोन ले रखा है तो आपको एचआरए इग्जेंप्शन और हाउजिंग लोन पर डिडक्शन, दोनों फायदे एकसाथ उठा सकते हैं, बशर्ते आपने घर उस शहर से बाहर खरीदा हो जहां आप काम कर रहे हैं और जहां काम कर रहे हैं, वहां आपने किराये पर घर ले रखा हो क्योंकि अपने खरीदे हुए घर में रहते हुए वहां से रोज आना-जाना संभव नहीं हो।

अन्य लाभ
ट्रांसफर होने के बाद आप नई जगह जाते हैं तो एंप्लॉयर ने अगर पहले 15 दिनों के लिए आपको होटल में ठहरने की सुविधा दी है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

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