1 अगस्त से बदलने जा रहे हैं ये नियम, आपके लिए जानना है बेहद जरूरी

Wednesday, Jul 29, 2020 - 11:47 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः देश में 1 अगस्त से कई बदलाव होने जा रहे हैं, इसमें कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन बदलावों में बैंक लोन, पीएम किसान स्कीम, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज शामिल है। नियमों में होने वाले बदलाव को आपके लिए जानना जरूरी है। नियमों में बदलाव के साथ ही कार और बाइक खरीदना भी थोड़ा सस्ता हो सकता है। बदले हुए नियमों को नहीं जानने से आपको काफी नुकसान हो सकता है। 

कार और बाइक खरीदना होगा सस्ता
मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव होने से 1 अगस्त से नई कार या बाइक खरीदना थोड़ा सस्ता हो सकता है। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) के मुताबिक, लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है। 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे। इरडा 'मोटर थर्ड पार्टी' और 'ओन डैमेज इंश्योरेंस' से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। IRDAI के निर्देशों के मुताबिक, 1 अगस्त से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा।

मिनिमम बैलेंस
मिनिमम बैलेंस को लेकर एक अगस्त से नियम बदलने जा रहे हैं। ऐक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक एक अगस्त से ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। इनमें से कुछ बैंक कैश निकालने और जमा करने पर फीस वसूलेंगे तो कई मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की तैयारी में है। मिनिमम बैलेंस वह रकम होती है जो आपको खाते में मेनटेन करनी पड़ती है। खाते में इससे कम अमाउंट होने पर पेनाल्‍टी लगती है।

PM किसान की दूसरी किस्त
एक अगस्त से पीएम किसान योजना के तहत दूसरी किस्त जमा होगी। पीएम किसान सम्मान निधि जिसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं, इसके तहत देश के हर रजिस्टर्ड किसान के खाते में एक साल में 2000-2000 रुपए करके 6000 रुपए जमा किए जाते हैं। साल 2020 की पहली किस्त अप्रैल महीने में आई थी। यह दूसरी किस्त होगी। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। योजना का लाभ डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे अकाउंट में पहुंचाया जाता है।

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम
ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक अगस्त से नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। अब उन्हें बताना होगा कि कोई प्रॉडक्ट कहां बना है। नया नियम भारत या विदेश में पंजीकृत लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवांए देने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगा। नए नियमों के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्योरा देना होगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी यानी यानी उसकी 'एक्सपायरी' तारीख क्या है।

RBL बैंक के नियम बदलेंगे
RBL ने हाल में सेविंग खाते पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। इसके अलावा कई ऐसे चार्जेज और बदलाव हैं जो एक अगस्त से लागू हो रही हैं। डेबिट कार्ड दोबारा इश्यू करवाना पर लॉस्ट केस में 200 रुपए और डैमेज केस में 100 रुपए लगेंगे। अब टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना 250 रुपए देने होंगे। इसके अलावा मेट्रो, अर्बन, सेमी-अर्बन और रूरल कस्टमर्स को एक महीने में केवल पांच फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। सभी चार्जेज GST हटा कर हैं।

LPG गैस की कीमत में बदलाव
एक अगस्त से कुकिंग गैस की कीमत में बदलाव होगा। पिछले दो महीने से कीमत में लगातार तेजी आई है। ऐसे में तीसरे महीने में यह तेजी कायम रहेगी या नहीं यह देखना होगा। बता दें कि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलैंडर की कीमत में बदलाव करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोजाना बदलाव होता है।

सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट
कोरोना संकट के बीच सरकार ने ऐलान किया था कि 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दौरान जो बालिका 10 वर्ष की हुई है, उन्हें 31 जुलाई तक सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता खुलवाने का मौका है। गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में बेटी को बोझ नहीं समझे, इसलिए इस योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना में हर तिमाही में समीक्षा होती है। अभी इस पर 7।6 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है।

PPF पर पेनाल्टी खत्म
लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने पीपीएफ सहित छोटी बचत स्‍कीमों में तय अवधि के अंदर न्यूनतम राशि न डाल पाने पर पेनाल्टी खत्‍म कर दी थी। पब्लिक प्रविडेंट फंड, रेकरिंग डिपॉजिट जैसी स्‍कीमों में बिना पेनाल्‍टी के 31 जुलाई तक न्‍यूनतम राशि डाली जा सकती है। पहले यह तारीख 30 जून तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया था।

2019-20 के लिए इन्वेस्टमेंट दिखाने का आखिरी मौका
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट करने की तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर लें। CBDT ने 80डी के तहत मेडिक्लेम, 80जी के तहत डोनेशन इन्वेस्टमेंट दिखाने का समय भी 31 जुलाई तक बढ़ाया है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 जुलाई तक मौका
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल और साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2020 को समाप्त हो रही है। इसलिए समय रहने तक यह काम कर लें। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 80सी (LIC,PPF, NSC), 80डी (मेडिक्लेम), 80 जी (दान) के तहत इनकम टैक्स में कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश/भुगतान करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2020 है। अगस्त के महीने में इसे करने का मौका नहीं मिलेगा।
 

jyoti choudhary

Advertising