बेनामी को लीगल करने के लिए करें ये उपाय, जब्‍त होने से बच सकती है प्रॉपर्टी

Friday, Dec 16, 2016 - 03:48 PM (IST)

नई दिल्लीः अगर आपने अपने बच्चों, पत्नी या मां-बाप के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसका डिटेल नहीं दिया है तो नए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत यह प्रॉपर्टी बेनामी साबित हो सकती है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं, जिन्हें आजमा कर आप अपनी प्रॉपर्टी को लीगल कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचा सकते हैं, क्योंकि नए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि आपकी प्रॉपर्टी बेनामी साबित होती है तो सरकार उसे जब्त कर सकती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं, जिसे आजमाने से इस एक्ट की जद में आने से बच सकते हैं।

नया बेनामी एक्ट
नोटबंदी के बाद सरकार अब प्रॉपर्टी में ब्लैकमनी इन्वेस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने 1 नवंबर से नया बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लागू कर दिया है। इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने अपने बच्चों, पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, रिश्तेदार, दोस्त या नौकर के नाम खरीदी है, जिसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया और जिस व्यक्ति के नाम खरीदी है, उसकी आमदनी का कोई जरिया न हो तो उसे बेनामी घोषित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ज्वाइंट नाम से खरीदी गई प्रॉपर्टी को भी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं डिक्लेयर नहीं है तो वह बेनामी घोषित हो जाएगी। एक्ट के मुताबिक, यह प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है और दोषी पाए जाने पर आपको 7 साल की जेल तक हो सकती है।

2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते है एक साथ
अगर आपने पिछले दो साल के दौरान अपने परिजनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन आप उसको डिक्लेयर नहीं कर पाए तो आपके पास एक मौका है। यदि परिजन बालिग हैं तो उनके नाम से पिछले दो साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकती है। उदाहरण के लिए, आप अपने पिता के नाम से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। एक्ट में यह प्रावधान है कि आप दो साल की इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ भर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप अपने परिजन की इनकम कैसे दिखाएंगे। यदि आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और खेती-बाड़ी करने से आपको आमदनी होती है, लेकिन आपने अब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया है तो आप अपने पिता के नाम से उसको डिक्लेयर करके इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।

रेंटल इनकम पर टैक्स में 30% की छूट
आपके पास यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, जिससे आपको किराया मिल रहा है, लेकिन इस किराए को आपने अपनी आमदनी के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया है तो जिस भी परिजन के नाम पर वह रेंटल प्रॉपर्टी है तो आप उस व्यक्ति के नाम से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। आपको यह बताना होगा कि रेंटल इनकम से प्रॉपर्टी खरीदी। इसका फायदा यह होगा कि रेंटल इनकम पर टैक्स में 30 फीसदी की छूट मिलती है।

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