1 जुलाई से बदल जाएगा इस सरकारी स्कीम का नियम, आपके पैसों से जुड़ा है मामला

Saturday, Jun 27, 2020 - 10:36 AM (IST)

नई दिल्लीः केंद्र सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना (APY) चलाई जाती है, जिसके तहत फिलहाल ऑटो डेबिट नहीं हो रहा है, लेकिन 30 जून को ये मियाद खत्म हो रही है यानी 1 जुलाई से इस योजना में पैसा लगाने वाले लोगों के अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे यानी ऑटो डेबिट हो जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से 11 अप्रैल को पेंशन नियामक 'पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी' (PFRDA) ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वह 30 जून तक ऑटो डेबिट ना करें। ग्राहकों को ऑटो डेबिट फिर से शुरू होने की सूचना ई-मेल के जरिए भेज दी गई है। 

करोड़ों लोगों पर होगा असरऑटो डेबिट की वजह से करोड़ों लोगों पर असर होगा, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग निचले तबके हैं, जिनकी कोरोना महामारी के दौरान आमदनी रुकी हुई है। यह भी कहा गया है कि 30 सितंबर 2020 तक जिनका पेंशन स्कीम अकाउंट रेगुलराइज्ड नहीं है, उनसे कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी।

किस पर कितनी लगती है पेनाल्टी
वैसे तो अभी कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी, लेकिन सामान्य तौर पर देर से पैसे जमा करने पर पेनाल्टी लगती है। 

  • 100 रुपए प्रति महीने की योगदान पर 1 रुपए प्रति महीने
  • 101 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति महीने के योगदान पर 2 रुपए की पेनाल्टी
  • 501 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रमि महीने के योगदान पर 5 रुपए की पेनाल्टी
  • प्रति महीने 1.001 रुपए से अधिक के योगदान पर 10 रुपए की पेनाल्टी

क्या है अटल पेंशन योजना
केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर महीने 1 हजार रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। बता दें कि 18 से 40 साल का कोई भी शख्स अकाउंट खुलवा सकता है।

कहां खुलवा सकते हैं ये अकाउंट
इसे किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। हालांकि, एक व्यक्ति एक ही अटल पेंशन अकाउंट खुलवा सकता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि अगर पेंशनर की मौत हो जाती है तो पेंशन का लाभ पत्नी को या बच्चों को भी मिल सकता है।

jyoti choudhary

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