अधिकारी को खाना नहीं लगा अच्छा, होटल मालिक देगा मुआवजा

Monday, Nov 27, 2017 - 09:36 AM (IST)

नई दिल्लीः महाराष्ट्र में जिला उपभोक्ता फोरम ने एक होटल मालिक को उसके होटल की सेवा से असंतुष्ट आई.पी.एस. अधिकारी को सर्विस चार्ज लौटाने एवं मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अधिकारी को होटल का खाना अच्छा नहीं लगा था जिसके लिए सर्विस चार्ज वसूला जाए।

क्या है मामला
आई.पी.एस. अधिकारी जयजीत सिंह अगस्त माह में अपनी पत्नी के साथ पंजाब ग्रिल रेस्तरां गए थे, जहां उन्हें 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज के साथ बिल दिया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि होटल का खाना और उसकी व्यवस्था उस स्तर के नहीं थे कि उनके लिए अतिरिक्त कीमत दी जाए। जब उन्होंने होटल के प्रबंधक को इस बारे में बताया तो उसने बिल से सर्विस चार्ज हटाने से मना  कर दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की।

यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष बी.एस. वासेकर और सदस्य एस.आर. सनप ने मामले में एकपक्षीय सुनवाई का फैसला किया क्योंकि होटल की ओर से उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ था। फोरम ने कहा, ‘‘शिकायतकत्र्ता सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं है। होटल ने शिकायतकत्र्ता से गलत तरीके से पैसे लिए जिस कारण उसे मानसिक पीड़ा हुई।’’ फोरम ने होटल को निर्देश दिया कि वह शिकायतकत्र्ता को 5000 रुपए बतौर मुआवजा और 5000 रुपए बतौर लागत एवं सर्विस चार्ज का भुगतान करे।

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