दुर्घटना में व्यक्ति की मौत, परिवार को मिलेगा मुआवजा

Tuesday, Jun 13, 2017 - 10:16 AM (IST)

ठाणे : मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सी.टी.) ने वर्ष 2015 में एक सड़क हादसे में मारे गए एक यार्ड प्रबंधक के परिवार को 34 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।

यह है मामला
याचिका सितम्बर, 2015 में दायर की गई थी। वादी की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि मृतक जीवन घरट (44) परिवहन कम्पनी के साथ एक यार्ड प्रबंधक के तौर पर कार्यरत था और 20,000 रुपए प्रति माह कमा रहा था। जब जीवन 26 मई 2015 को पनवेल-उरान सड़क पर स्थित जसाई बस अड्डे पर रात करीब सवा 9 बजे अपने दोपहिया वाहन के साथ खड़ा था उसी समय ट्राले ने उसे टक्कर मार दी। वादियों में जीवन की पत्नी नंदा (37), बच्चे साहिल एवं पल्लवी और पिता नामदेव शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्राला चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। जब याचिका दायर की गई उस समय जीवन की मां भी वादी थीं लेकिन उनके निधन के बाद उनका नाम हटा दिया गया।

यह कहा एम.ए.सी.टी. ने
एम.ए.सी.टी.-रायगढ़-अलीबाग के अध्यक्ष एम.जी. सेवालिकर ने हाल में 2 प्रतिवादियों ट्राले के मालिक नीलेश म्हात्रे और बीमाकत्र्ता श्री राम जनरल इंश्योरैंस कम्पनी से सितम्बर, 2015 से प्रतिवर्ष 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने को कहा। उन्होंने 40.25 लाख मुआवजा मांगा था जिसे म्हात्रे और बीमा कम्पनी ने विभिन्न आधारों पर चुनौती दी थी। एम.ए.सी.टी. ने म्हात्रे और बीमा कम्पनी के दावे को खारिज कर दिया तथा जीवन के परिवार को 34 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।

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