कम्पनी ने नहीं दी पॉलिसी की राशि, अब भरेगी जुर्माना

Wednesday, Jan 10, 2018 - 10:29 AM (IST)

रूपनगर : उपभोक्ता को उसकी पॉलिसी की राशि वापस न करना पी.एन.बी. मैटलाइफ बीमा कम्पनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने उसे बीमा पॉलिसी की राशि ब्याज सहित वापस करने तथा साथ में जुर्माने के तौर पर 5000 रुपए अदा करने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
गुरजीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह निवासी राजदीप नगर रूपनगर ने पी.एन.बी. मैटलाइफ बीमा कंपनी से डेढ़ लाख रुपए की पॉलिसी ली थी जो 10 वर्षों के लिए थी। उसे प्रत्येक वर्ष डेढ़ लाख रुपए जमा करवाने थे। 24 अक्तूबर 2016 को पॉलिसी प्राप्त करने के बाद गुरजीत कौर को बीमा कंपनी द्वारा 15 दिन का फ्री लुक पीरियड दिया गया ताकि संतुष्ट होने पर ही गुरजीत कौर अपनी पॉलिसी को जारी रख सके। 

इसी बीच गुरजीत कौर ने 7 नवम्बर 2016 को संबंधित बीमा कंपनी को पॉलिसी जारी न रखने का आग्रह किया परंतु बीमा कंपनी ने इस पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तथा न ही उसकी डेढ़ लाख रुपए की जमा राशि वापस की जिसे लेकर गुरजीत कौर द्वारा उक्त मामला उपभोक्ता फोरम में दायर किया गया।

यह कहा फोरम ने
फोरम के नवनियुक्त जज करनैल सिंह आही ने आज अपना फैसला सुनाते हुए संबंधित बीमा कंपनी को जमा करवाई गई डेढ़ लाख रुपए की राशि साढ़े 7 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने के साथ-साथ 5000 रुपए बतौर जुर्माना भी उपभोक्ता को देने के आदेश जारी किए हैं। 
 

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