बैंक, टेलिकॉम कंपनियों को मिल सकती है आधार इस्तेमाल की छूट, जेटली ने दिए संकेत

Saturday, Oct 06, 2018 - 06:58 PM (IST)

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि संसद से पास कानून के जरिए मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट से आधार लिकिंग को बहाल किया जा सकता है लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि सरकार ऐसा नया कानून लाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आधार की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगा दी थी। हालांकि, 12 डिजिट वाले बायॉमीट्रिक नंबर से पहचान सत्यापन से टेलिकॉम ऑपरेटर्स और निजी कंपनियों को रोक दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट आधार के ज्यादतर उद्देश्यों से सहमत
वित्त मंत्री ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि आधार नागरिकता से जुड़ी पहचान नहीं, बल्कि यह एक व्यवस्था है। लोगों को विभिन्न सरकारी सहायता और सब्सिडी उपलब्ध कराने की एक प्रणाली होनी चाहिए। यही आधार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने आधार के ज्यादातर उद्देश्यों को सही ठहराया है। आधार के जिन कामों को वैध नहीं ठहराया गया है वह दो श्रेणियों में आते हैं। जिनमें से एक अनुरूपता का सिद्धांत है कि आधार इन मामलों में मदद करेगा और उसके बाद इसे उचित कानून के तहत किया जाएगा। 

आधार से जोडऩे की व्यवस्था को किया जा सकता है बहाल
जेटली ने कहा, कि सारा तर्क यह दिया जा रहा है कि निजी कंपनियां इसका इस्तेमाल नहीं कर सकतीं हैं। इसमें धारा 57 है, जो यह कहती है कि आप दूसरों को कानूनी तरीके से या फिर अनुबंध के जरिए प्राधिकृत कर सकते हैं। जिसे निरस्त किया गया है वह अनुबंध के जरिए प्राधिकृत करने वाले हिस्से को निरस्त किया गया है। कानूनी प्रावधान से मोबाइल फोन और बैंकों खातों को आधार से जोडऩे की व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है। हालांकि, जेटली ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस उद्देश्य के लिए सरकार की संसद में कानून में संशोधन की कोई योजना है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यायालय ने आयकर जैसे कई क्षेत्रों में आधार के इस्तेमाल की अनुमति दी है। 

jyoti choudhary

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