टीडीसैट ने आरकॉम को शुल्क से छूट दी, दूरसंचार विभाग से 2,000 करोड़ रुपए लौटाने को कहा

Tuesday, Feb 05, 2019 - 10:55 AM (IST)

नई दिल्लीः दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने आरकॉम को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन पर शुल्क लगाने के सरकार के फैसले को खारिज करते हुए दूरसंचार विभाग को कंपनी को 2,000 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। 

आरकॉम ने बयान में कहा कि टीडीसैट ने व्यवस्था दी है कि किसी भी दूरसंचार आपरेटर जिसके पास सीडीएमए बैंड में पांच मेगाहर्ट्ज और जीएसएम बैंड में 6.2 मेगाहर्ट्ज तक स्पेक्ट्रम है उन्हें एकबारगी स्पेक्ट्रम शुल्क (ओटीएससी) की छूट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2012 में फैसला किया था कि 6.2 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम के लिए आपरेटरों को पिछली तारीख जुलाई, 2008 से एक जनवरी, 2013 के लिए भुगतान करना होगा। वहीं 4.4 मेगाहर्ट्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम के लिए उन्हें एक जनवरी, 2013 से अपने लाइसेंस की शेष अवधि के लिए भुगतान करना होगा। इसी के साथ सरकार ने 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2.5 मेगाहर्ट्ज से अधिक के सीडीएमए स्पेक्ट्रम पर शुल्क लगाने का फैसला किया था। आरकॉम ने कहा कि टीडीसैट ने दूरसंचार विभाग से अपने तीन जुलाई, 2018 को पारित आदेश के अनुरूप कंपनी को 2,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी लौटाने को कहा है। 
 

jyoti choudhary

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