गलते तरीके से काटा वरिष्ठ नागरिक का TDS बैंक देगा जुर्माना

Friday, Sep 22, 2017 - 11:53 AM (IST)

रांची: वरिष्ठ नागरिक के जमा धन (एस.टी.डी.आर.) पर गलत तरीके से टी.डी.एस. काटने को लेकर एस.बी.आई. को लगभग एक लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इस संबंध में उपभोक्ता फोरम जामताड़ा ने फैसला सुनाया है। 

क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक नाला थाना क्षेत्र के अफजलपुर पहाड़पुर निवासी शरतचंद्र मेहतेरी ने सेवानिवृत्ति के बाद 9 लाख रुपए एस.बी.आई. किस्टोपुर में जमा करवाए थे। यह राशि उनके द्वारा एस.टी.डी.आर. के रूप में जमा करवाई गई थी। जमा राशि पर बैंक ने 33,990 रुपए टी.डी.एस. काट लिया परंतु टी.डी.एस. काटने से संबंधित जो दस्तावेज बैंक ने शिकायर्त्ता को उपलब्ध करवाया उसको आई.टी. में ऑनलाइन कहीं भी नहीं दिखाया गया है।

बताया गया कि शिकायतर्कत्ता सेवानिवृत्त हैं इसलिए वह इन्कम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। इसके बावजूद नियम के विरुद्ध बैंक ने राशि गलत तरीके से काट ली। शिकायतकत्र्ता ने जब ऑनलाइन जांच की तो कहीं भी काटे गए टी.डी.एस. का उल्लेख नहीं मिला। टी.डी.एस. काटने के संबंध में बैंक शाखा किस्टोपुर ने बताया कि काटी गई टी.डी.एस. की राशि एस.बी.आई. जामताड़ा में जमा करवा दी गई है। 
 

क्या कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष आर.एन. मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया गया है। कहा गया कि एस.बी.आई. को इस आदेश का अनुपालन एक माह में करना है। फोरम ने उपभोक्ता वाद संख्या 17/13 की अंतिम सुनवाई करते हुए पीड़ित को 33,990 रुपए (काटी गई राशि) काटने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के अलावा क्षतिर्पूति के रूप में 50,000 तथा लिटिगेशन के रूप में 10 हजार रुपए भुगतान एस.बी.आई. को करने का आदेश पारित किया है। फोरम के अध्यक्ष आर.एन. मिश्रा, सदस्य एस.एन. मिश्रा तथा शिप्रा ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। 

Advertising