25 लाख तक का TDS बकाया होने पर नहीं चलेगा मुकदमा, CBDT ने दी यह बड़ी राहत

Thursday, Sep 12, 2019 - 12:17 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स भरने वालों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बड़ी राहत दी है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों को आसान बनाते हुए कहा कि 25 लाख रुपए तक के टीडीएस (टैक्स डिडेक्टड एट सोर्स) को सरकारी खजाने में जमा कराने में अगर 60 दिन तक की देरी होती है तो सामान्य परिस्थितियों में करदाता पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

CBDT ने जारी किया सर्कुलर
सीबीडीटी की ओर से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में टीडीएस डिफॉल्ट को लेकर प्रोसिडिंग और प्रोसीक्यूशन की समय सीमा नए सिरे से तय की गई है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि यदि कोई करदाता 25 लाख रुपए या इससे कम का टीडीएस जमा नहीं करता है या तय सीमा के बाद 60 दिन के अंदर जमा कराता है तो उस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, जो करदाता जानबूझकर या आदतन टीसीएस जमा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कोलेजियम की सिफारिश पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कोलेजियम में सीनियर रैंक के दो अधिकारियों की मंजूरी जरूरी है।

वित्त मंत्री ने भी की थी सिफारिश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने ट्वीट किया था, 'मैंने रेवेन्यू सेक्रटरी को निर्देश दिया है कि वो यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि ईमानदार करदाताओं को परेशान न किया जाए और जिन्होंने मामूली या प्रक्रियात्मक उल्लंघन किया है उन पर गंभीर ऐक्शन न लिया जाए।' बता दें कि पिछले दिनो बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला को 8.56 लाख रुपए का टीडीएस जमा नहीं करने पर मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन महीने के कठिन कारावास की सजा सुनाई थी। माना जा रहा है कि इस मामले के सामने आने के बाद सीबीडीटी ने करदाताओं को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है।

 

Supreet Kaur

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