डाकघर में निवेश से बेहतर रिटर्न के साथ कर छूट भी
Sunday, Aug 19, 2018 - 11:56 AM (IST)
नई दिल्लीः छोटे निवेशकों के लिए डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश हमेशा से बेहतर विकल्प रहा है। इन योजनाओं में बिना जोखिम निवेश के साथ बैंकों की बचत योजनाओं के मुकाबले न सिर्फ ज्यादा रिटर्न मिलता है बल्कि आयकर में छूट भी मिलती है।
हाल ही के दिनों में म्यूचुअल फंड्स में निवेश तेजी से बढऩे के बावजूद छोटे निवेशकों के बीच डाकघर की बचत योजनाएं काफी पसंद की जाती हैं। अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से इन योजनाओं में निवेश कर आप भी रिटर्न और टैक्स छूट पा सकते हैं।
पब्लिक प्रॉविडैंट फंड
कोई भी नागरिक पब्लिक प्रॉविडैंट फंड (पी.पी.एफ.) का खाता पोस्ट ऑफिस में खोल सकता है। इसमें 1.5 लाख तक के सालाना निवेश पर आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। निवेश अवधि 15 साल होती है।
राष्ट्रीय बचत पत्र
एन.एस.सी. में निवेश की समय सीमा वर्तमान में 5 साल है। ब्याज हर 6 महीने बाद जमा धनराशि में जुड़कर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ता है। 1.5 लाख रुपए तक कर छूट है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को लगातार आय का विकल्प उपलब्ध कराती है। 60 साल या अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक ही इसमें निवेश कर सकते हैं। आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है।
सुकन्या समृद्धि योजना
इस योजना के तहत 0 से 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं के नाम खाता खोला जा सकता है। 21 साल की उम्र पूरी होने पर ही इस योजना से राशि की पूरी निकासी संभव है।
टाइम डिपॉजिट अकाऊंट (टी.डी.ए.)
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाऊंट में 5 साल की अवधि तक निवेश करने पर कर छूट मिलती है। 5 साल के निवेश पर 7.4 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है। न्यूनतम 2000 रुपए से निवेश की शुरूआत की जा सकती है। खाते में जमा रकम को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में ट्रांसफर किया जा सकता है।