अच्छी खबर! करदाताओं को आयकर रिफंड 7 से 10 दिन में मिल जाएगा

Sunday, Sep 13, 2015 - 04:34 PM (IST)

नई दिल्लीः करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग अब 7 से 10 दिन की अल्प अवधि में रिफंड का प्रसंस्करण कर उसे करदाताओं के खातों में भेजेगा। इसका कारण विभाग की प्रौद्योगिकी का उन्नत होना तथा आधार आधारित आई.टी.आर. सत्यापन का सफलतापूर्वक शुरू होना है।  

आयकर रिटर्न (आई.टी.आर.) का सत्यापन आधार या अन्य बैंक डेटाबेस से करने के विभाग के ताजा कदम को आई.टी.आर. फाइल करने वालों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इससे कर अधिकारी आकलन वर्ष 2015-16 के लिए रिफंड का प्रसंस्करण और उसे बैंक खातों में 15 दिन से कम समय में भेजने में कामयाब हुए हैं। इस प्रक्रिया से जुड़े विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "यह अब बीते दिनों की बात हो गई है जब आईटी रिफंड में महीनों और कुछ मामलों में वर्षों लग जाते थे। नई इलैक्ट्रानिक सत्यापन ई-फाइलिंग प्रणाली ग्राहकों के बेहद अनुकूल साबित हुई है और इसके लिए करदाताओं को धन्यवादस्वरूप विभाग यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है कि करदाताओं का रिफंड एक सप्ताह के भीतर या अधिकतम 10 दिन में भेज दिया जाए।"

ताजा आंकड़ों के अनुसार विभाग ने 7 सितंबर, 2015 तक इलैक्ट्रानिक रूप से भरे गए 2.06 करोड़ रिटर्न प्राप्त किए। यह पिछले साल आनलाइन भरे गए 1.63 करोड़ रिटर्न के मुकाबले 26.12 प्रतिशत अधिक है। आई.टी.आर. भरने की अंतिम तारीख 7 सितंबर ही थी। विभाग के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ने 7 सितंबर 45.18 लाख रिटर्न का प्रसंस्करण किया और 22.14 लाख करदाताओं को आकलन वर्ष 2015-16 के लिए रिफंड जारी किए। इस अवधि के दौरान विभाग ने इलैक्ट्रानिक रूप से 32.95 लाख ई-रिटर्न सत्यापित किए।

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