सेरिडॉन समेत 2 अन्य दवाओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बेचने की मिली अनुमति

Monday, Sep 17, 2018 - 05:24 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेरिडॉन और दो अन्य दवाइयों की फिलहाल बिक्री की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेरिडॉन समेत 328 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं को तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया था। इसके बाद से सेरिडॉन दवा बनाने वाली कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस पर आज कोर्ट ने बिक्री जारी रखने को कहा है। 

बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ऐसी 328 एफडीसी दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई थी, जिसमें कॉम्बिनेशन सही नहीं पाया गया था। इसे मरीजों के लिए नुकसानदायक बताया गया था। इनमें सिरदर्द, सर्दी, खांसी, दस्त और पेट की समस्या से जुड़ी दवाएं शामिल हैं। ज्यादातर दवाएं ऐसी हैं, जिन्हें लोग जरा भी दिक्कत होने पर तुरंत राहत पाने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के खरीद लेते थे।


मार्च 2016 में भी लगा था बैन
इसके पहले 10 मार्च, 2016 में भी सरकार ने ऐसी 344 दवाओं पर रोक लगाई थी। मार्च 2016 में बैन लगने के बाद कई दवा मैन्युुफैक्चरर कोर्ट चले गए। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली तो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस बारे में जांच के लिए कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने को कहा। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया, जिसने बैन को सही बताया। इसके बाद सरकार ने इनमें से फिर 328 को बैन किया है।

क्या होती हैं FDC दवाएं
एफडीसी दवाएं वह होती हैं, जिन्हें दो या उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन को मिलाकर बनाया जाता है। मार्च 2016 में 344 दवाएं बैन करने के बाद से सरकार की नजर में और 1000 दवाएं थीं। माना जा रहा है कि आगे और एफडीसी ड्रग को बैन किया जा सकता है। समय-समय पर हेल्थ वर्कर्स द्वारा ऐसी दवाओं पर सवाल उठाए जाते हैं। इस मामले में संसद की एक समिति भी बनाई गई है।

कई देशों में बैन
एफडीसी दवाएं अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ ही कई देशों में बैन हैं।

jyoti choudhary

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