SC ने पार्श्वनाथ बिल्डर्स को नहीं दी राहत, कहा- 10 करोड़ जमा कराओ

Tuesday, Oct 18, 2016 - 02:04 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से पार्श्वनाथ बिल्डर को झटका लगा है। गाजियाबाद-एग्जोटिका फ्लैट केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डर्स को फ्लैट देने में देरी की वजह से निवेशकों को 10 करोड़ रुपए और चुकाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डर्स को 10 दिसंबर तक 10 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है।

बता दें कि कोर्ट ने बिल्डर्स को निवेशकों के 22 करोड़ रुपए लौटाने को कहा था। इसमें से 12 करोड़ रुपए पहले ही जमा करवाए जा चुके हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। मामला गाजियाबाद में पार्श्वनाथ बिल्डर्स की ओर से बनाए जा रहे एग्जोटिका फ्लैट्स के समय पर निवेशकों को न मिलने का है। निवेशकों ने कोर्ट में याचिका दायर कर बिल्डर्स से हर्जाना देने की मांग की थी।

खरीदारों के मुताबिक उन्होंने 2007 में फ्लैट बुक कराए थे और 2012 में ये फ्लैट बन जाने चाहिए थे लेकिन वहां पर अब तक निर्माण पूरा नहीं हुआ और 2015 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने आवंटन रद्द कर दिया था। अब निवेशकों ने अपना पैसा वापस लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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