आरटीआई के कथित उल्लंघन पर RBI को उच्चतम न्यायालय का नोटिस

Friday, Jan 25, 2019 - 10:33 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और उसके पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली दो याचिकाओं पर शुक्रवार को आरबीआई से जवाब मांगा।

आरटीआई कानून के तहत कुछ बैंकों के बारे में जानकारी नहीं देने को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थीं। न्यायमूर्ति एल एन राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरबीआई को उन बैंकों की सूची नहीं देने के लिए नोटिस जारी किया जिन पर बैंकिंग के कुछ नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुछ जुर्माने लगाए गए थे। 

अदालत ने आरबीआई से चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा और मार्च में सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध किया। गिरीश मित्तल और सुभाष चंद्र अग्रवाल की याचिकाओं में दावा किया गया कि आरबीआई और पटेल ने जानबूझकर उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जिसमें आरबीआई से आरटीआई के तहत सूचना साझा करने को कहा था। 
 
     

Pardeep

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