डीजल कारों पर शीर्ष न्यायालय के फैसला का स्वागत: सियाम

Friday, Aug 12, 2016 - 07:13 PM (IST)

नई दिल्लीः वाहन निर्माता कम्पनियों के शीर्ष संगठन सियाम ने आज उच्चतम न्यायालय के दिल्ली-एन.सी.आर. में 2000 सीसी या इससे अधिक शक्ति की डीजल इंजन कारों खासकर स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनो (एस.यू.वी.) के पंजीयन की अनुमति देने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह ऑटोमोबाइल कम्पनियों के लिए बड़ी राहत है। 

 

सियाम के निदेशक (तकनीक) के. के. गांधी ने कहा, "हम माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। 2000 सीसी या इससे ऊपर की डीजल इंजन कारों या एस.यू.वी. के दिल्ली एन.सी.आर. में पंजीकरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने के फैसले से ऑटोमोबाइल उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी।" उन्होंने इन वाहनों की एक्स शोरूम कीमत का एक प्रतिशत पर्यावरण कर लिए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा, "ऑटोमोबाइल कम्पनियों ने ही ग्रीन लेवी लिए जाने का प्रस्ताव किया था इसलिए इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। वाहन उद्योग के लिए पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि है।"

 

उच्चतम न्यायालय ने अपने 8 माह पुराने आदेश में संशोधन करते हुए आज दिल्ली एन.सी.आर. में 2000 सीसी या इससे ऊपर की डीजल कारों के पंजीकरण पर लगी रोक आज हटा ली। हालांकि न्यायालय ने इसके लिए ऐसे वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत का एक प्रतिशत पर्यावरण कर के रूप में जमा कराने का निर्देश दिया। इस कर का भुगतान वाहन निर्माता या डीलर अथवा खरीददार द्वारा किया जाएगा। 

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