SC ने स्पाइसजेट को दिया करारा झटका

Friday, Jul 28, 2017 - 02:16 PM (IST)

नई दिल्लीः कलानिधि मारन को शेयर ट्रांसफर मामले में स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और अजय सिंह की याचिका की खारिज करते हुए अजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट में 580 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। गौरतलब है कि अजय सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।

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