SC ने यूनिटेक को 3 फ्लैट बायर्स के पैसे लौटाने का आदेश दिया

Saturday, Dec 03, 2016 - 11:06 AM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रियल स्टेट की कंपनी यूनिटेक लिमिटेड से बायर्स का पैसा वापस करने को कहा है। तय समय पर पजेशन न दे पाने और रजिस्ट्री से पहले 2 करोड़ रुपए जमा कराने पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने यूनिटेक की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें कंपनी ने फाइनैंशल स्थिति का हवाला देते हुए पैसे दे पाने में असमर्थता जताई थी।

यूनिटेक के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि अगर यूनिटेक 3 बायर्स के पैसा वापस करता है तो और बायर्स भी कंपनी से पैसा वापस मांग सकते हैं जिसे समस्या बढ़ जाएगी। सिब्बल ने कहा कि कोर्ट यह साफ करे कि इस प्रॉजेक्ट पर बायर्स का पैसा देने का आदेश कंपनी को दोबारा नहीं दिया जाएगा।

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कंपनी को 2 करोड़ रुपए 22 दिसंबर से पहले जमा कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि होम बायर्स कोर्ट की रजिस्ट्री से थोड़ा-थोड़ा कर पैसा निकाल पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि वह इस बात का फैसला बाद में करेगा कि इंट्रेस्ट रेट और नुकसान भरपाई के लिए बायर्स को कितना पैसा देना होगा।
 

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