फ्लैट नहीं, 55 लाख रूपए उपभोक्ता को देगी Supertech

Thursday, Mar 16, 2017 - 11:57 AM (IST)

नई दिल्ली: शीर्ष उपभोक्ता मंच ने रियल इस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को निर्देश दिया है कि समय सीमा के अंदर एक ग्राहक को फ्लैट नहीं देने के लिए वह उसे 55 लाख रूपए अदा करे। राष्टीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने बिल्डर को निर्देश दिया कि दक्षिण दिल्ली निवासी रणजीत भाटिया को मुकदमे के खर्च के तौर पर दस हजार रूपए का भी भुगतान करे।

न्यायमूर्ति वी. के. जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, शिकायतकर्ता द्वारा बुक कराए गए फ्लैट को नहीं सौंपकर दूसरे पक्ष ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया और इस तरह शिकायतकर्ता को वह अनिश्चित काल तक इंतजार करने को बाध्य नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे पक्ष ने अभी तक बुक कराए गए फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है। इसने कहा, दूसरा पक्ष पूरी राशि 55 लाख 92 हजार 636 रूपए का भुगतान करेगा और शिकायतकर्ता को मुकदमे के खर्च के रूप में दस हजार रूपए देगा।

भाटिया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक उन्होंने कंपनी की नोएडा परियोजना में एक करोड़ 35 लाख रूपए का फ्लैट बुक कराया और आवंटन पत्रा के मुताबिक उन्हें जुलाई 2015 में फ्लैट सौंपा जाना था। लेकिन फ्लैट सौंपे जाने की तारीख को जनवरी 2016 कर दिया गया।

शिकायतकर्ता ने धन वापस करने की मांग करते हुए कहा कि कंपनी ने फ्लैट देने की तारीख बढ़ाने और 55 लाख 92 हजार 636 रूपए का भुगतान लेने के बावजूद उसे घर नहीं सौंपा।

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