Supertech 23 अक्तूबर तक बनाए ऑनलाइन पोर्टल: सुप्रीम कोर्ट

Saturday, Sep 23, 2017 - 09:11 AM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटैक एमरेल्ड कोर्ट के फ्लैट खरीदारों की रकम लौटाने के लिए 23 अक्तूबर तक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का आदेश दिया। न्यायालय ने वकील गौरव अग्रवाल को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है।

शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को सुपरटैक को 18 सितम्बर तक 10 करोड़ रुपए रजिस्ट्री में जमा करवाने के आदेश दिए थे। जमा की गई इस राशि से निवेशकों का मूलधन 14 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटैक के दोनों टावरों को अवैध करार देते हुए इन्हें गिराने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ सुपरटैक शीर्ष अदालत पहुंच गया था। दोनों टावरों में कुल 857 फ्लैट हैं जिनमें से 600 फ्लैट बिक चुके हैं।

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