मकान क्रेताओं को ब्याज के लिए 10 करोड़ रुपए जमा करवाए सुपरटेकः SC

punjabkesari.in Wednesday, Feb 21, 2018 - 11:36 AM (IST)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने रियल इस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह उसकी रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए और जमा करवाए ताकि उन मकान क्रेताओं को ब्याज का भुगतान किया जा सके जो उसकी एमराल्ड टावर्स परियोजना से खुद निकल चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायाधीश एम ए खानविलकर तथा न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने यह निर्देश दिया।

पीठ ने रियल इस्टेट कंपनी की इस याचिका को भी सुना कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उसकी अर्जी का भी संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय के उस निर्णय के खिलाफ उसकी अपील को सुना जाए ताकि उन टावरों की वैधता संबंधी सारे विवाद का निपटारा हो सके। न्यायालय ने कहा कि तीन विभिन्न श्रेणी में आने वाले मकान क्रेताओं को मूल धन का भुगतान कर दिया गया है लेकिन कुछ ब्याज अभी चुकाया जाना है। न्यायालय ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर कंपनी से न्यालय की रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपये और जमा करवाने को कहा है। न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में सुपरटेक से कहा था कि एमरेल्ड टावर्स परियोजना से हटने वाले निवेशकों को मूल धन लौटाने के लिए 10 करोड़ रुपए जमा कराए।  
 


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