ऐसे 100 प्रॉडक्ट्स GST के दायरे से होंगे बाहर

Wednesday, May 17, 2017 - 12:16 PM (IST)

नई दिल्लीः केंद्र एवं राज्य सरकारें गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) के दायरे से करीब 100 आइटम्स को बाहर रख सकती हैं। वित्त मंत्रालय के पास तमाम इंडस्ट्री एसोसिएशन्स और अन्य लोगों की तरह से बहुत से प्रॉडक्ट्स को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखने या न्यूनतम टैक्स के अनुरोध मिले हैं लेकिन मंत्रालय छूट की सूची को छोटा रखने के ही पक्ष में है। केंद्र सरकार फिलहाल 299 और राज्य सरकारें 99 आइटम्स को टैक्स में छूट देती हैं। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि आगे भी कुछ आइटम्स को छूट जारी रह सकती है।

आम इस्तेमाल किए जाने वाले सामान और लोगों की ओर से अधिकतम उपभोग किए जाने वाले प्रॉडक्ट्स को छूट के दायरे में रखा जा सकता है। नमक, फल, सब्जियां, दूध, अंडा, चाय, कॉफी और मंदिरों पर मिलने वाले प्रसाद को छूट की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अफसर ने कहा कि छूट की यह सूची लगभग तैयार होने वाली है और इस पर राजनीतिक असर का भी ख्याल रखा जाएगा। 

कई तरह के टैक्स प्रावधानों में अब तक छूट के दायरे में रही तमाम वस्तुओं को जी.एस.टी. में शामिल किया जा सकता है। हालांकि 1,000 रुपए तक के टैरिफ वाले बजट होटल्स पर सर्विस टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। वहीं, हैल्थकेयर और एजुकेशन को भी बाहर रखा जाएगा। जी.एस.टी. के स्लैब से किन प्रॉडक्ट्स को बाहर रखना है, इस बारे में गुरुवार या फिर शुक्रवार तक अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। इसके अलावा तमाम उत्पादों को किस स्लैब में शामिल किया जाए, इसे लेकर वित्त मंत्री अरुण जेतली राज्यों के फाइनैंस मिनिस्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। सरकार का विचार है कि टैक्स के दायरे को बढ़ाया जाए और लोगों पर अतिरिक्त बोझ भी न पड़े। 

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