लॉकर से सामान हुआ चोरी, तो बैंक नहीं होंगे जिम्मेदार

Sunday, Jun 25, 2017 - 03:23 PM (IST)

नई दिल्लीः अगर आपका कोई कीमती सामान या जेवरात किसी बैंक के लॉकर में रखे हैं तो चोरी हो जाने पर बैंकों से उसके नुकसान की भरपाई की उम्मीद न रखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सार्वजनिक क्षेत्रों के 19 बैंकों ने एक आर.टी.आई. के जवाब में इस कड़वे सच का खुलासा किया है। आर.टी.आई. दाखिल करने वाले वकील ने अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को इस बाबत शिकायत भेजी है।

आर.बी.आई. ने आर.टी.आई. के जवाब में साफ कहा है कि उसने बैंकों को लॉकर को लेकर ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई को लेकर कोई निर्देश या सलाह जारी नहीं की है। यही नहीं आर.टी.आई के जवाब में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी कोई भी जिम्मेदारी लेन से हाथ खड़े कर दिए।

ये बैंक है शामिल
इन बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक और अन्य शामिल हैं । इन बैंकों ने कहा है कि लॉकर को लेकर उनके और ग्राहकों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा मकान मालिक और किरायेदार का होता है, इसलिए लॉकर में रखे किसी भी सामान के नुकसान के लिए ग्राहक ही जिम्मेदार है, न कि बैंक।

कुछ बैंक करते है लॉकर संबंधी एग्रीमेंट 
कुछ बैंक तो लॉकर को लेकर ग्राहकों के साथ अपने एग्रीमेंट में ही साफ कर देते हैं कि लॉकर में रखा कोई भी सामान ग्राहक की खुद की रिस्क पर ही रहेगा और उसकी जिम्मेदारी संबंधित ग्राहक की ही होगी। बैंक किसी भी तरह के युद्ध, अराजकता, चोरी, लूट आदि में लॉकर में रखे किसी भी सामान को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

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