केंद्र सरकार का बड़ा फैसला- स्टार्टअप निवेशकों को नहीं देना होगा एंजल टैक्स

Wednesday, Jan 16, 2019 - 10:52 PM (IST)

नई दिल्लीः भारत सरकार ने देश में स्टार्टअप करने वालों को एंजेल टैक्स में भारी छूट देने का फैसला किया है। स्टार्ट अप करने वालों को अब एंजेल टैक्स में 25 लाख के बजाए 50 लाख की छूट दी जाएगी। यह छूट निवेश करने से एक साल पहले मिलेगी।

खबरों के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने सेक्शन 56(2)(vii)(b) में बदलाव को मंजूरी देते हुए कहा कि इससे एंजेल इन्वेस्टर्स में स्टार्ट अप करने वाले निवेशकों को छूट मिलेगी। एंजेल टैक्स यूपीए के शासनकाल का टैक्स है, जो शेयर की प्रीमियम वैल्यू और शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू पर लयागा जाता है। 

क्या होता है एंजेल टैक्स
एंजेल टैक्स शेयर की प्रीमियम वैल्यू और शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू पर लगाया जाता है। साफ शब्दों में कहें तो यह टैक्स उस रकम पर लगाया जाता है, जिसे अनलिस्टेड कंपनियां किसी भी इकाई को फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर शेयर जारी कर जुटाती हैं। सरकार के इस फैसले से स्टार्टअप सेक्टर में हाइक मिल सकती है। खबर है कि केंद्र सरकार साल के अंतरिम बजट में टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है।

Pardeep

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