स्टॉक में रखे उत्पादों पर नई कीमतें प्रदर्शित करेंः पासवान

Thursday, Jul 06, 2017 - 10:18 AM (IST)

नई दिल्ली: केन्द्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने उत्पादकों एवं वितरकों को चेतावनी देते हुए कहा कि स्टॉक में रखे उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के बाद बदली हुई कीमतें प्रदर्शित करें, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।

हर उत्पाद पर छपेंगी 2 कीमतें 
पासवान ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने जी.एस.टी. के बाद वस्तुओं की बदली हुई कीमतें उत्पादों पर तत्काल छापने से संबंधित एक आदेश जारी किया है। इस तरह हर उत्पाद पर 2 कीमतें छपी होंगी, एक पहले की और दूसरी नई कीमत। इसे 30 सितम्बर तक करना होगा। इसके बाद वस्तुओं पर सिर्फ जी.एस.टी. के बाद बदली हुई कीमतें ही छपी होंगी।’’ यह आदेश 1 जुलाई तक न बिके उत्पादों के लिए है। उत्पादों पर जी.एस.टी. के बाद बदली हुई कीमतें प्रदर्शित करने के लिए स्टैंप, स्टीकर या ऑनलाइन छपाई का उपयोग किया जा सकता है।

शुरू की जाएगी हैल्पलाइन नंबर
पासवान ने कहा कि मंत्रालय ने उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं की कीमतें अधिक वसूले जाने की शिकायतों के निपटारे के लिए एक समर्पित हैल्पलाइन नंबर शुरू करने की योजना बनाई है। पासवान ने कहा कि अगर ग्राहक पाता है कि किसी वस्तु पर जी.एस.टी. के बाद बदली हुई कीमत प्रदर्शित नहीं है तो वह हैल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पासवान ने निर्माता कम्पनियों से समाचार पत्र में विज्ञापन के जरिए लोगों को वस्तुओं की बदली हुई कीमतों के बारे में सूचित करने का आग्रह भी किया।

उपभोक्ता हैल्पलाइन की संख्या बढी
पासवान ने कहा, ‘‘सरकार चाहती है कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद कीमतों में आई कमी का फायदा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमने उपभोक्ता हैल्पलाइन की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी है।’’ उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन की संख्या 14 थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन का नम्बर 14404 है।   
 

Advertising