GST लागू होने के बाद कर रहे शॉपिंग, तो इन बातों का रखे ध्यान

Wednesday, Jul 05, 2017 - 02:08 PM (IST)

नई दिल्लीः अगर आप जी.एस.टी लागू करने के बाद शॉपिंग करने जा रहे है तो यह खबर आपके लिए अहम साबित हो सकती है। सभी कंपनियां, रेस्‍टोरेंट, होटल और फर्म अपने सिस्‍टम्‍स को भी जी.एस.टी. के अनुसार अपडेट कर रहे हैं, लेकिन यहां ग्राहकों के लिए भी ध्‍यान देने की जरूरत है ताकि वे जी.एस.टी. के नाम पर किसी भी चालाकी या धोखेबाजी का शिकार होने से बचें। ग्राहकों को चाहिए कि वे जब भी रेस्‍टोरेंट, होटल या सामान खरीदने कहीं भी जाएं तो बिल को एक बार जरूर जांच लें वहीं बिल में लगाई गई GST की दरों को भी जांच लें। सबसे पहले तो ग्राहक को कंपनी की जानकारी करनी आवश्‍यक है जो कि बिल में रहती है।

अपने बिल में जरूर देखें ये चीजें
- कंपनी का नाम- बिल पर कंपनी का नाम होना चाहिए।
- कंपनी का पता और कोई भी एक कॉन्‍टेक्‍ट नंबर होना जरूरी है।
- जीएसटिन नंबर बिल में होना अनिवार्य होना चाहिए।
- पैन नंबर – पैन कार्ड का नंबर होना चाहिए। पैन नंबर होने का अर्थ है कि कंपनी की आयकर विभाग में डिटेल्‍स दर्ज हैं। 

- CIN नंबर- यह कॉरपोरेट आईडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में बिल पर दर्ज होता है.
- टिन नंबर- यह किसी भी कंपनी का टैक्‍स इंर्फोमेशन नंबर होता है. जिसका अर्थ है कि -कंपनी टैक्‍स भर रही है. हालांकि अगर जीएसटिन नंबर है तो टिन नंबर की कोई जरूरत नहीं है।
- एच.एस.एन. कोड- यह कोड भी बिल पर दर्ज होना चाहिए।
- स्‍टेट कोड- 29 राज्‍यों के अलग-अलग कोड हैं. ऐसे में सेवा प्रदाता को अपने बिल में स्‍टेट कोड दर्ज होना चाहिए।

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