5 लाख तक टैक्सेबल इनकम वाले सीनियर सिटीजंस को सौगात, इंटरेस्ट इनकम पर ले सकेंगे TDS छूट
Thursday, May 23, 2019 - 06:22 PM (IST)
नई दिल्लीः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वरिष्ठ नागरिक अब बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस कटौती से छूट के लिए फार्म 15एच को जमा करा सकते हैं। इससे पहले स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की यह सीमा इससे पहले ढाई लाख रुपए तक थी।
फॉर्म 15एच में हुआ संशोधन
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब फार्म 15एच में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यह संशोधन बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए है। वर्ष 2019-20 के बजट में पांच लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को कर से पूरी तरह छूट दी गई है। इसका लाभ तीन करोड़ मध्यम वर्ग के करदाताओं को मिलेगा।
बैंकों को लेना होगा फॉर्म 15एच
सीबीडीटी के संशोधन में कहा गया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 87ए के तहत दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए जिन करदाताओं की कर देनदारी शून्य है बैंक और वित्तीय संस्थान अब ऐसे करदाताओं से फार्म 15एच स्वीकार कर सकते हैं। साठ साल से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष की शुरुआत में फार्म 15एच भरकर देना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी ब्याज आय पर कोई कर कटौती नहीं की जा सके।
उल्लेखनीय है कि 2019- 20 के बजट में 5 लाख रुपए सालाना की आय रखने वालों को आयकर की धारा 87ए के तहत कर छूट को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया गया था। इसमें 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले कर देनदारी से मुक्त हो गए।