एक्स शोरूम प्राइस से ज्यादा में बेची एक्टिवा, अब शोरूम देगा जुर्माना

Tuesday, Nov 07, 2017 - 12:19 PM (IST)

चंडीगढ़: एक्टिवा-थ्री जी एक्स-शोरूम प्राइस से ज्यादा में बेचने पर उपभोक्ता फोरम ने शोरूम पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 

क्या है मामला
सैक्टर-21 में रहने वाले रंजीत ने 4 अगस्त, 2016 को सैक्टर-8 स्थित जोशी ऑटो स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड से एक्टिवा-थ्री जी 50,058 रुपए में खरीदी। उपभोक्ता ने एक्टिवा खरीदने के समय 20,500 रुपए जमा करवाए। बाकी चंडीगढ़ इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित एच.डी.एफ.सी. बैंक से लोन करवाया। प्रोसीडिंग के मुताबिक बैंक ने एक्टिवा के लिए उसके नाम 36 हजार रुपए का लोन अप्रूव किया। 1,075 रुपए लोन प्रोसैसिंग चार्ज लेकर बाकी 34,925 रुपए जोशी ऑटो स्कैन्स के बैंक अकाऊंट में ट्रांसफर कर दिए। वहीं 24 महीने के लिए 1884 रुपए प्रति माह की किस्त बनाई गई।

रंजीत ने हर महीने किस्त बैंक में जमा की। प्रोसीडिंग के मुताबिक उससे एक्टिवा के लिए 50 हजार 58 रुपए की बजाय 55 हजार 425 रुपए लिए गए। इसमें 20 हजार 500 रुपए एक्टिवा खरीदने के समय और 34 हजार 925 रुपए लोन की राशि शामिल है। उसने शोरूम पर जाकर एक्टिवा की एवज में लिए गए अतिरिक्त 4 हजार 367 रुपए वापस करने को कहा। इसके लिए वह कई बार शोरूम पर गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में दे दी। फोरम के प्रधान धर्मपाल, सदस्य जगमोहन सिंह और अनिता कपूर ने मामले में सुनवाई की।

यह कहा फोरम ने 
उपभोक्ता फोरम ने बैंक की किसी भी तरह की गलती नहीं मानी। जोशी ऑटो स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपभोक्ता से 4367 रुपए अतिरिक्त लिए जाने की गलती पाई गई। इसके आधार पर अतिरिक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से लौटाने को कहा। इस दौरान उपभोक्ता को हुई मानसिक-शारीरिक परेशानी व मुकद्दमे की राशि को लेकर शोरूम पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

Advertising