Mutual Fund में बाजार के दुरुपयोग से निपटने के लिए SEBI ने शिकंजा कसा
punjabkesari.in Tuesday, Aug 06, 2024 - 02:48 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के लिए एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र का उद्देश्य कंपनियों को प्रतिभूतियों में फ्रंट-रनिंग और धोखाधड़ी वाले लेनदेन सहित संभावित बाजार दुरुपयोग की पहचान करने और उसे रोकने में मदद करना है।
सेबी ने म्यूचुअल फंड में बाजार दुरुपयोग से निपटने के लिए शिकंजा कसा। सेबी के अनुसार, सोमवार को जारी किया गया परिपत्र म्यूचुअल फंड्स की सलाहकार समिति (MFAC) सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद जारी किया गया है और यह वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई निगरानी की बढ़ती आवश्यकता का जवाब है।
बाजार दुरुपयोग मामले पर एक्शन
परिपत्र में अनिवार्य किया गया है कि एएमसी एक संरचित तंत्र को लागू करें जिसमें उन्नत निगरानी प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और संभावित बाजार दुरुपयोग के किसी भी मामले के बारे में अपने निदेशक मंडल को तुरंत सूचित करने के लिए एक वृद्धि प्रक्रिया शामिल है।
प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे
परिपत्र में कहा गया है, "AMC को प्रतिभूतियों में फ्रंट-रनिंग और धोखाधड़ी वाले लेनदेन सहित संभावित बाजार दुरुपयोग की पहचान और रोकथाम के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहिए।" परिपत्र के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक, मुख्य अनुपालन अधिकारी के साथ, इन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।
इसके अलावा, एएमसी को अलर्ट उत्पन्न करने और समय पर प्रक्रिया करने के लिए अलर्ट-आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जांच के दौरान सभी रिकॉर्ड किए गए संचार और एक्सेस लॉग की समीक्षा की जाती है।
इन उपायों के अलावा, परिपत्र व्हिसलब्लोअर नीति और प्रक्रियाओं और प्रणालियों की आवधिक समीक्षा के महत्व पर जोर देता है। एएमसी को सेबी को किसी भी जांचे गए अलर्ट की रिपोर्ट भी करनी चाहिए, जिसमें किए गए अवलोकन और की गई कार्रवाई का विवरण हो। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य निवेशकों के लिए एक पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देना है, जिससे प्रतिभूति बाजार की अखंडता को बढ़ावा मिलता है।