सेबी का शिकंजा, अब तुरंत देनी होगी डिफॉल्टरों की जानकारी!

punjabkesari.in Tuesday, Dec 19, 2017 - 02:54 PM (IST)

नई दिल्लीः कर्ज चुकाने में नाकाम कंपनियों के लिए अब सच्चाई छुपाना मुश्किल हो जाएगा। डिफॉल्ट होने पर शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों को तुरंत इसकी जानकारी एक्सचेंज को देनी होगी। सेबी ने एेसी कंपनियों पर शिकंजा कसरने की तैयारी कर ली है । जानकारी के मुताबिक 28 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में इसे अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। इस बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

सेबी ने सितंबर में डिस्क्लोजर गाइडलाइंस जारी की थी और पहले डिस्क्लोजर गाइडलाइंस 1 अक्टूबर से लागू होनी थी। हालांकि अब सूत्रों का कहना है कि सेबी की अगली बैठक में डिसक्लोजर गाइडलाइंस को मंजूरी संभव है। डिस्क्लोजर गाइडलाइंस के पुराने प्रस्ताव में ढील मुमकिन है। दरअसल पहले डिफॉल्ट होने के 1 दिन के अंदर एक्सचेंज को बताना जरूरी किया गया था।

सूत्रों का कहना है कि सेबी की बैठक में म्युचुअल फंड में शेयरहोल्डिंग और गवर्नेंस की शर्तों को मंजूरी देने का प्रस्ताव है। कमोडिटीज डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस में ट्रेडिंग के लिए फीस स्ट्रक्चर को मंजूरी देने की संभावना है। सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स) रेगुलेटशन 1992 में बदलाव का प्रस्ताव है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के निवेश को आसान बनाने का प्रस्ताव है। मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की शर्तों को पूरा करने के दूसरे तौर तरीकों पर विचार किया जाएगा।


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