SEBI ने जारी किया नया नियम, जूनियर कर्मचारियों को सैलरी का 10% म्यूचुअल फंड में करना होगा निवेश

Tuesday, Sep 21, 2021 - 01:28 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसों के जूनियर कर्मचारियों से जुड़े निवेश के नियम को बदला है। उनके लिए चरणबद्ध तरीके से 'स्किन इन द गेम' नियम लागू करने का ऐलान किया है। नियम के तहत इन कर्मचारियों की सैलरी का 10 फीसदी अब उस फंड डाउस म्यूचुअल फंड यूनिट में निवेश किया जाएगा।

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वहीं 1 अक्टूबर 2022 से उनकी सैलरी का 15 फीसदी म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने में निवेश किया जाएगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 से सैलरी की 20 प्रतिशत राशि म्यूचुअल फंड यूनिट में निवेश होगी। सेबी ने कहा कि यह 'स्किन इन द गेम' नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा।

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क्या होता है 'स्किन इन द गेम' नियम?
स्किन इन द गेम उस स्थिति को कहते हैं, जिसमें किसी कंपनी के मालिक या मोटी सैलरी पाने वाले दूसरे कर्मचारी अपनी ही कंपनी के शेयरों को खरीदने लगें। सेबी ने इस नियम के लिए जूनियर एंप्लॉयी की परिभाषा भी बताई है। इसके तहत वे कर्मचारी जिनकी उम्र 35 साल से कम है और जो किसी डिपार्टमेंट को हेड नहीं कर रहे हैं।

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1 अक्टूबर से सैलरी का 20% निवेश करना होगा
सेबी के इस नियम से फंड हाउस के सीईओ और फंड मैनेजर को भी थऊट नहीं दी है। नियमों के तहत, 1 अक्टूबर 2021 से इन कर्मचारियों की सैलरी का 20 फीसदी म्यूचुअल फंड यूनिट में निवेश होगा। साथ ही इस निवेश पर तीन साल का लॉक-इन पीरियड रहेगा। वहीं फंड हाउस के “डेजिग्नेटेड” कर्मचारियों को भी अपनी मौजूदा निवेश को इसमें एडजस्ट करने की सुविधा दी गई है। इस तरह इन कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी पर तो असर नहीं पड़ेगा लेकिन अक्टूबर 2021 से उनका यह निवेश तीन साल के लिए लॉक हो जाएगा।
  

jyoti choudhary

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