सेबी का सेल इंडस्ट्रीज, दो निदेशकों के खिलाफ वसूली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश

punjabkesari.in Wednesday, Sep 05, 2018 - 06:39 PM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सेल इंडस्ट्रीज और उसके दो निदेशकों के खिलाफ वसूली या रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। निवेशकों को उनका पैसा ब्याज के साथ लौटाने में विफल रहने पर यह निर्देश दिया गया है। इससे पहले नियामक ने कंपनी को निवेशकों का पैसा मय ब्याज लौटाने का निर्देश दिया था। 

सेबी के बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘निवेशकों के हित में सेल इंडस्ट्रीज और उसके निदेशकों के खिलाफ वसूली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।’’ नियामक ने इससे पहले अपने आदेश में कहा था कि कंपनी और उसके निदेशकों ने सेबी नियमों का उल्लंघन कर 2016 के दौरान विमोच्य तरजीही शेयरों (आरपीएस) तथा गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए। 

नियामक ने कंपनी और उसके निदेशकों को निवेशकों के धन ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया था। निवेशकों का धन लौटाने के बाद कंपनी को इस प्रक्रिया के पूरा होने के बारे में तीन महीने की अवधि में प्रमाणपत्र दाखिल करना था और इसकी समीक्षा दो स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से करानी थी। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ये इकाइयां यह प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कर पाईं। इसके अलावा सेबी ने पया कि निवेशकों को पूर्व के आदेश के अनुसार ब्याज नहीं दिया गया है। कई निवेशकों ने कोलकाता उच्च न्यायालय में कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ याचिका दायर की है, क्योंकि अभी तक उन्हें कंपनी से पैसा नहीं मिला है।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

jyoti choudhary

Recommended News

Related News