सेबी का आदेश, सिंघानिया मीडिया ग्राहकों लौटाए पैसा

Wednesday, Jul 19, 2017 - 06:09 PM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सिंघानिया मीडिया साल्यूशन को ग्राहकों से शुल्क के रूप में लिए गए धन को लौटाने का आदेश दिया है। कंपनी ने ग्राहकों से यह पैसा अपनी गैर पंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधियों के लिए लिया था इसके अलावा नियामक ने सिंघानिया मीडिया और उसके निदेशक शशिकान्त सिंघानिया के पूंजी बाजार में कारोबार की पांच साल की रोक लगा दी है।

एक अन्य निदेशक अंकितकुमार शशिकान्त सिंघानिया पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि सिंघानिया मीडिया निवेशकों और आम जनता को शुल्क लेकर ट्रेडिंग तथा शेयर आदि के बारे में परामर्श दे रही थी। कंपनी इस तरह की सलाहकार गतिविधियों का परिचालन सेबी से पंजीकरण हासिल किए बिना कर रही थी। सलाहकार के रूप में काम कर कंपनी ने सेबी के निवेश सलाहकार नियमों का उल्लंघन किया। नियामक ने कहा कि सिंघानिया मीडिया ने यह स्वीकार किया है कि उसने 73 ग्राहकों को इस तरह की सेवाएं देकर उनसे शुल्क के रूप में 8.77 लाख रुपए जुटाए हैं। 

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