सेबी ने NSE पर लगाया 6 करोड़ रुपए का जुर्माना, बिना मंजूरी के हिस्सेदारी खरीदने का है मामला

Friday, Oct 02, 2020 - 11:27 AM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने छह कंपनियों में बिना अनुमति हिस्सेदारी खरीदने को लेकर एनएसई पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें कैम्स और पॉवर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने कैम्स और पॉवर एक्चचेंज इंडिया लिमिटेड के अलावा एनएसईआईटी लिमिटेड, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसईआईएल), मार्केट सिंपलिफाइड इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) और रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) में भी हिस्सेदारी खरीदी है। 

सेबी ने एनएसई के नियामकीय नियमों के उल्लंघन मामले की जांच की थी। इस दौरान सेबी ने पाया कि एनएसई अपने पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एनएसआईसीएल या सीधे तौर पर उपरोक्त छह कंपनियों में हिस्सेदारी लेने में शामिल रहा। इसके लिए उसने सेबी से अनुमति नहीं ली और यह एनएसई के एक शेयर बाजार के तौर पर काम करने के उसके मूल काम से संबद्ध नहीं है। इस तरह एनएसई ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एकसचेंजिज एण्ड क्लीयरिंग कार्पोरेशन) यानी एसईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया। सेबी ने ऐसे उल्लंघन को गंभीर प्रकृति का मानते हुए एनएसई पर छह करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 

jyoti choudhary

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