सेबी ने तय की म्यूचुअल फंड के शुल्कों की अधिकतम सीमा

Tuesday, Dec 18, 2018 - 11:13 AM (IST)

नई दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंडों द्वारा निवेशकों से लिये जाने वाले शुल्क की संरचना में व्यापक बदलाव किया है। सेबी ने नये प्रावधान जारी कर म्यूचुअल फंडों में निवेश के कुल खर्च की सीमा 2.25 प्रतिशत कर दिया है। सेबी ने कहा कि शुल्क की नयी संरचना एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगी।

सेबी के निदेशक मंडल ने सितंबर महीने में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। म्यूचुअल फंड निवेशकों से उनके पैसे के प्रबंधन के लिये प्रति वर्ष कुल खर्च अनुपात (टीईआर) शुल्क वसूल करते हैं। सेबी ने निश्चित अवधि वाली इक्विटी योजनाओं के लिये टीईआर 1.25 प्रतिशत और अन्य योजनाओं के लिये एक प्रतिशत तय किया है। इसी तरह खुली अवधि वाली इक्विटी योजनाओं के लिये अधिकतम टीईआर 2.25 प्रतिशत और अन्य योजनाओं के लिए दो प्रतिशत कर दिया है। टीईआर को 1996 में पेश किया गया था और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

Isha

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