लोन डिफॉल्ट के मामले में सेबी ने कंपनियों को दी बड़ी राहत

Saturday, Sep 30, 2017 - 04:13 PM (IST)

नई दिल्लीः लोन डिफॉल्ट मामले में सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अब अगली सूचना तक डिफॉल्ट की जानकारी एक्सचेंज को देना जरूरी नहीं होगा। सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को डिफॉल्ट के एक दिन के अंदर जानकारी देना जरूरी किया था। कंपनियों को ब्याज और किस्त का भुगतान न होने पर एक्सचेंज को बताना जरूरी किया था। 1 अक्टूबर से ये फैसला लागू होने वाला था। इसे बाजार के जानकार बड़े रिफॉर्म के रूप में देख रहे थे। बताना चाहेंगे कि फिलहाल कंपनियों पर बैंकों के 10 लाख करोड़ रुपये के लोन का बोझ है। 

लोन डिफॉल्ट पर पिछले महीने जारी किया था सर्कुलर  
इन्वेस्टर्स को सूचना की उपलब्धता में कमी की समस्या को दूर करने के क्रम में सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को इंटरेस्ट पेमेंट, डेट सिक्युरिटीज के एवज में इंस्टालमेंट और बैंक व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन और एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स (ईसीबी) के एवज में किसी भी तरह के डिफॉल्ट की सूचना एक्सचेंजेस को देने के लिए कहा था। सेबी ने कहा था, कंपनियों को एक डिफॉल्ट के पहले मामले में डिफॉल्ट की तारीख से एक कार्यदिवस के भीतर एक निश्चित फॉर्मैट में डिसक्लोजर करना होगा।

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