सेबी ने छोटी बाजार इकाइयों के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन नियमों को आसान बनाया
Saturday, Dec 15, 2018 - 11:12 AM (IST)
नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को शेयर बाजार में काम करने वाली छोटी बाजार मध्यस्थ इकाइयों के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र स्थापित करने से जुड़े दिशा-निर्देशों को सरल बनाया। सेबी ने इन लोगों में साइबर सुरक्षा के बारे में कम जानकारी होने की वजह से यह कदम उठाया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने परिपत्र में कहा कि बाजार प्रतिभागियों से विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है।
बैठक के दौरान कहा गया कि छोटी मध्यस्थ इकाइयों के लिए साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना कठिन हो सकता है क्योंकि उन्हें साइबर सुरक्षा के बारे में ज्यादा और खुद का केंद्र स्थापित करने में लागत के बारे में जानकारी नहीं है। सेबी ने कहा कि नई रूपरेखा के तहत छोटी इकाइयां को साइबर सुरक्षा समाधान देने के उद्देश्य से इस तरह की इकाइयां बाजार सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की सेवाओं को उपयोग कर सकते हैं। इनकी स्थापना बाजार के बुनियादी ढांचा संस्थान (एमआईआई) करेंगे।
नियामक ने कहा कि बाजार एसओसी में मध्यस्थ इकाइयों को सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं है। इस तरह के केंद्र को अलग इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा और नई इकाई में एमआईआई की हिस्सेदारी कम से कम 51 प्रतिशत होगी।