सेबी का एक्‍शनः माल्या के UBHL के बैंक, डीमैट, म्यूचुअल फंड खाते किए कुर्क

Thursday, Nov 16, 2017 - 02:33 PM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कर्ज लौटाने में चूक करने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या की अगुवाई वाली यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग लिमिटेड (यू.बी.एच.एल.) से 18.5 लाख रुपए की वसूली के लिए उसके बैंक खातों के अलावा शेयर और म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है कि यू.बी.एच.एल. उसके ऊपर लगाए गए जुर्माने को अदा करने में विफल रही है। सेबी ने खुलासा नियमों को पूरा नहीं करने के लिए कंपनी पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

कंपनी पर कुल बकाया 18.5 लाख रुपए हो गया है। इसमें 15 लाख रुपए जुर्माना और 3.5 लाख रुपए का ब्याज शामिल है। इसके अलावा 1,000 रुपए वसूली की लागत है। सेबी के 13 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार बैंकों, डिपाजिटरीज और म्यूचुअल फंडों को यू.बी.एच.एल. के खाते से निकासी की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इन खातों में पैसा जमा कराने की अनुमति होगी। बंबई शेयर बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर, 2016 तक यू.बी.एच.एल. में निजी हैसियत से माल्या की हिस्सेदारी 7.91 प्रतिशत थी। वहीं विभिन्न इकाइयों के जरिये प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 52.34 प्रतिशत थी। माल्या दो मार्च, 2016 को ब्रिटेन चले गए थे। 

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