आधार को PAN से जोड़े जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई करेगा SC

Friday, Apr 28, 2017 - 12:27 PM (IST)

नई दि‍ल्‍लीः आधार कार्ड को पैन (स्थायी खात संख्या) से जोड़े जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। नया पैन बनाने और आयकर रिटर्न फाइल किए जाने के लिए सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया था कि सभी पैन 1 जुलाई से अवैध हो जाएंगे। कोर्ट ने इस अधिसूचना के बारे में सरकार से सफाई मांगी है।

बुधवार को केंद्र ने कोर्ट से कहा था कि उसका फैसला कर चोरी और कालेधन को रोकने के लिए था। जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण के सामने सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि सरकार इस फैसले की मदद से फर्जी पैन को खत्म करना चाहती है, जिसकी मदद से शेल कंपनियों को फंड भेजा जाता है।

हालांकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ तीन याचिका दायर की गई है। पहली याचिका कम्युनिस्ट पार्टी के बिनॉय विश्वम, दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन और रिटायर्ड आर्मी अधिकारी एस जी वोमबाटकेरे ने दायर कर रखा है।

सरकार ने ITR फाइल करने के लिए आधार को किया है अनिवार्य 
बजट 2017-18 के फाइनेंस बिल में सरकार ने आई.टी.आर. फाइल करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया है और पैन को आधार से लिंक करने की सुविधा उपलब्‍ध कराई है। सरकार की तरफ से यह कदम कई पैन कार्ड के लिए टैक्‍स चोरी करने के लिए उठाया गया है।

SC ने कुछ स्‍कीम्‍स के लिए आधार के यूज पर लगाई थी रोक
- आधार स्कीम यूनीक अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की देखरेख में चल रही है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सरकारी स्कीम्स में आधार के वॉलंटरी यूज पर रोक लगा दी थी।
- इन स्‍कीम्‍स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, LPG, महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा), प्रधानमंत्री जन धन योजना और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम स्कीम्स शामिल हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्‍पष्‍ट कर दिया था कि आधार कार्ड या नंबर न होने पर भी किसी शख्स को कोई सर्विस देने से इनकार नहीं किया जा सकता।  
- बता दें, केंद्र के 19 मंत्रालयों की 92 स्कीम्स में आधार का इस्तेमाल हो रहा है। इनके जरिए एल.पी.जी. सबसिडी, फूड सबसिडी और मनरेगा के तहत कैश ट्रांसफर किया जा रहा है।

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