एस्सार स्टील के अधिग्रहण का रास्ता साफ, SC ने अधिग्रहण पर लगी रोक हटाई

Friday, Nov 15, 2019 - 12:23 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार स्टील के अधिग्रहण मामले में एनसीएलएटी के ऑर्डर को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आर्सेलर मित्तल द्वारा कंपनी के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि कर्ज में डूबी कंपनी एस्सार स्टील का अधिग्रहण अधिग्रहणकर्ता के 23 अक्टूबर, 2013 के रिजॉल्यूशन प्लान के अनुसार होगा।

कोर्ट ने कंपनी के अधिग्रहण प्रक्रिया पर लगी रोक को भी हटा लिया। न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन के नेतृत्व वाली पीठ ने यह फैसला दिया है।

फाइनैंशल क्रेडिटर्स ने फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि आईबीसी ने इस कानूनी स्थिति की परिकल्पना नहीं की थी, जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को फाइनैंशल क्रेडिटर्स के बराबर समझा जाएगा। एनसीएलएटी ने 5 जुलाई, 2019 को अपने फैसले में दोनों को एक समान समझने का निर्देश दिया था।

 

jyoti choudhary

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