SC का जेपी ग्रुप को करारा झटका, 2 हजार करोड़ जमां करवाने का दिया आदेश

Monday, Sep 11, 2017 - 03:22 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने कंपनी को 27 अक्टूबर तक 2 हजार करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जे पी ग्रुप के डायरेक्टर्स के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदारों के हित को नजरअंदाज नहीं कर सकते और घर खरीदारों के हितों के लिए प्लान बनाया जाए। कोर्ट ने पूरे मामले की इन्सॉल्वेंसी एक्सपर्ट्स से जांच करने के आदेश भी दिए हैं। इस खबर के बाद जेपी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। 

45 दिन में प्लान बनाएं   
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर ओर डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल से कहा है कि 45 दिन के भीतर कोर्ट के समक्ष रिजॉल्यूशन प्लान बना कर कोर्ट को सौंपा जाए।  हालांकि अपेक्स कोर्ट ने जेपी एसोसिएट से कहा कि वे लैंड और अन्य प्रॉपर्टी बेचकर 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लें, लेकिन इससे पहले कंपनी को आईआरपी की अप्रूवल लेनी होगी। 

बायर्स का फंसा है 25 हजार करोड़ रुपए   
पिछली सुनवाई में होम बायर चित्रा शर्मा के वकील अजीत सिन्हा ने कहा था कि होम बायर्स का लगभग 25 हजार करोड़ रुपए फंसा हुआ है, लेकिन बैंक के केवल 500 करोड़ रुपए की रकम के लिए इन्सॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। जेपी इन्फ्राटेक के प्रोजेक्ट्स में लगभग 32 हजार लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे।

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