टाटा को झटका, SC ने दिया ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी का आदेश

Thursday, Apr 20, 2017 - 01:11 PM (IST)

नई दि‍ल्‍लीः नई दिल्ली के पॉश मानसिंह रोड पर बने ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने टाटा ग्रुप की नीलामी रोकने की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मौजूदा समय में यह होटल इंडियन होटल्‍स कंपनी लिमिटेड (आई.एच.सी.एल.) द्वारा चलाया जा रहा है। 

कोर्ट ने नई दिल्‍ली म्‍युनिसिपल काऊंसिल (एन.डी.एम.सी.) को कहा है कि अगर नीलामी में टाटा ग्रुप को सफलता नहीं मिलती तो उसे होटल खाली करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाए। इससे पहले एन.डी.एम.सी. ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि वो ई-ऑक्शन कराना चाहती है। 

कोर्ट ने कहा कि‍ एन.डी.एम.सी. को इस आर्इकॉनि‍क प्रॉपर्टी को नीलाम करते वक्‍त टाटा ग्रुप कंपनी IHCL के ‘दाग-मुक्‍त’ रि‍कॉर्ड का ध्‍यान रखना होगा। एन.डी.एम.सी. ने 3 मार्च को कोर्ट से कहा था कि‍ वह होटल की ई-नीलामी करना चाहता है। कोर्ट ने इससे पहले IHCL से पूछा था कि अगर उन्हें होटल की नीलामी को लेकर कोई आपत्‍ति‍ है तो एक हफ्ते के भीतर बताएं। IHCL ने कोर्ट को बताया कि‍ ‘यह स्‍पष्‍ट’ नहीं है कि‍ एन.डी.एम.सी. क्‍यों प्राइम प्रॉपर्टी को नीलाम करना चाहता है जोकि‍ ‘बेस्‍ट रेवेन्‍यू’ दे रहा है। 

क्‍या है ताज मान सिंह का मामला 
- जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने होटल ताज मानसिंह की लीज के रिन्युअल के लिए एन.डी.एम.सी. से फिर से विचार करने को कहा था। 
- कोर्ट ने इसके लिए एन.डी.एम.सी. को 6 हफ्ते का वक्त भी दिया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ताज मानसिंह होटल के ऑक्‍शन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद एन.डी.एम.सी. ने होटल की ऑक्‍शन प्रॉसेस को रोक दिया था। 
- ताज मान सिंह चलाने वाली कंपनी IHCL की पिटीशन पर हालात पहले की तरह रखने के ऑर्डर दिए गए थे।

33 साल की लीज पर था ताज मान सिंह
- लुटियंस जोन में 1, मान सिंह रोड पर स्थित बना होटल ताज मान सिंह, एन.डी.एम.सी. की प्रॉपर्टी है। एन.डी.एम.सी. ने यह जगह 33 साल के लिए IHCL को लीज पर दी थी।
- इसकी मियाद 2011 में खत्‍म हो चुकी है, लेकिन IHCL की अपील पर 9 बार लीज बढ़ाई जा चुकी है। 
- इसके बाद जनवरी 2016 में जब एन.डी.एम.सी. ने नीलामी का प्रॉसेस शुरू किया तो कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। 

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