SC का यूनिटेक को आदेश, जमा कराएं 5 करोड़ रुपए

Saturday, Sep 02, 2017 - 10:02 AM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड को 5 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर संजय चंद्रा की अंतरिम जमानत की अर्जी पर 8 सितंबर को विचार करेगी। इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि अदालत के पहले के निर्देश के तहत यूनिटेक ने 15 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह रकम 158 निवेशकों को वितरित करने का निर्देश दिया है। वहीं पीठ ने संजय चंद्रा व उनके भाई अजय चंद्रा की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह संकेत दिया है कि अगर यूनिटेक अपने वादे के अनुसार काम करती है तो उन्हें 8 सितंबर को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अंतरिम जमानत चार हफ्ते की हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने दलील दी है कि तीन महीने के भीतर निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह बताए कि कितने निवेशकों की शिकायत है और उनका कितना मूलधन बकाया है। कितने फ्लैट चाहते हैं और कितने रुपए वापस चाहते हैं।

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