केंद्र के फैसले से सहमत SC, सभी योजनाओं को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ाई

Friday, Dec 15, 2017 - 11:33 AM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेवाओं और योजनाओं को आधार कार्ड से अनिवार्य तौर पर जोड़ने की अंतिम अवधि 31 मार्च 2018 तक आज बढ़ा दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने अंतरिम आदेश सुनाते हुए सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार लिंकिंग की अनिवार्यता की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले पर सहमति जताई। बता दें कि आधार योजना को चुनौती वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगले साल 17 जनवरी से शुरू होगी।

संविधान पीठ ने मोबाइल को आधार कार्ड से जोड़ने और नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की अवधि भी 31 मार्च 2018 कर दी। इससे पहले, मोबाइल को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम अवधि छह फरवरी 2018 ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के बिना भी बैंक में नया खाता खुलवाया जा सकता है लेकिन आवेदक को इस बात का सबूत देना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन दिया है। संविधान पीठ के अन्य सदस्य हैं- न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति अशोक भूषण। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड अनिवार्यता से संबंधित उसका यह आदेश राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए भी लागू होगा। शीर्ष अदालत ने कल इस मामले में अंतरिम आदेश संबंधी अनुरोध पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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