Aadhaar को वोटर कार्ड से जोड़ने संबंधित याचिकाओं को SC ने किया खारिज
Friday, Mar 08, 2019 - 04:00 PM (IST)
नई दिल्लीः आधार कार्ड को वोटर कार्ड लिकिंग से जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंधी किसी तरह की सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को इस संदर्भ में आदेश लेने के लिए चुनाव आयोग के पास जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ही इन याचिकाओं पर उचित आदेश दे सकते हैं।
Supreme Court refuses to entertain pleas seeking direction to link Voter ID cards with Aadhaar card. A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi asks advocate Ashwini Upadhyay to approach the Election Commission which will pass an appropriate order on the plea. pic.twitter.com/Xcd2GiQD7H
— ANI (@ANI) March 8, 2019
आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सितंबर में आए आदेश के बाद केन्द्रीय मंत्री मंडल ने आधार के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए। इन बदलावों में किसी भी उपभोक्ता को अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं होगा। साथ ही मोबाइल का नया कनेक्शन लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। वहीं, अपने 12 डिजिट के आधार नंबर को स्कूल के एडमिशन से लेकर अन्य प्राइवेट सेवाओं के लिए देना जरूरी नहीं होगा।
आपको बता दें कि इससे पहले आधार कार्ड का इस्तेमाल बैंकिंग से लेकर मोबाइल कनेक्शन के लिए जरूरी कर दिया गया था। आधार कार्ड के नियमों में हाल में आए बदलाव का सबसे बड़ा कारण निजता का अधिकार बना। आधार कार्ड की जानकारी इन सेवाओं में देने से लोगों के निजता के अधिकार का हनन हो सकता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्ययता बैंकिंग और मोबाइल नंबर कनेक्शन समेत कई सेवाओं के लिए समाप्त कर दी थी। हालांकि, कुछ सेवाओं के लिए आधार कार्ड अभी भी जरूरी है।