विजय माल्या समेत 63 डिफॉल्टर्स को राहत, SBI नहीं वसूलेगी 7000 करोड़

Wednesday, Nov 16, 2016 - 05:16 PM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एस.बी.आई. ने शराब कारोबारी विजय माल्या से हार मान ली है और माल्या समेत 63 कर्जदारों के करीब 7000 करोड़ रुपए के लोन को डूबा हुआ मान लिया है। एस.बी.आई. का मानना है कि माल्या उसका लोन चूकाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बैंक ने माल्या के लोन को डूबा हुआ मान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 63 डिफाल्टरों का पूरा कर्ज छोड़ दिया है। वहीं 31 कर्जदारों का लोन आंशिक तौर पर छोड़ा गया है। छह अन्य कर्जदारों पर बकाया लोन को नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया है।

फैसले का नोटबंदी से कोई संबंध नहीं 
रिपोर्ट के मुताबिक एस.बी.आई. जब बकाया लोन वसूल करने में विफल रही तो उसने शीर्ष 100 डिफाल्टरों में से 60 से अधिक पर बकाया 7016 करोड़ रुपए का लोन माफ करने का फैसला कर लिया है। जिन डिफॉल्टरों पर कर्ज छोड़ा गया है,वह इस प्रकार हैं- किंगफिशर एयरलाइंस (1201 करोड़), के.एस. ऑयल (596 करोड़), सूर्या फार्मास्यूटिकल (526 करोड़), जी.ई.टी. पावर (400 करोड़) और साई इंफो सिस्टम (376 करोड़)। हालांकि बैंक का कहना है कि यह एक कॉमर्शियल निर्णय है और इसका मोदी सरकार के नोटबंदी से कोई संबंध नहीं है।

पीएमएलए कोर्ट ने माल्या को किया था 'भगोड़ा' घोषित 
हाल ही में मुंबई की एक स्पैशल पी.एम.एल.ए. कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को 'भगोड़ा' घोषित किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने माल्या की सभी घरेलू संपत्ति, शेयर और डिबेंचर को जब्त करने का आदेश दिया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट माल्या को भगोड़ा घोषि‍त कर चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हलफनामा दायर कर देश-विदेश में जमा की गई सारी संपत्ति की जानकारी देने को कहा था।

माल्या पर 9000 करोड़ रुपए का बकाया
बता देम कि कारोबारी और सांसद विजय माल्या पर विभिन्न बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपए का बकाया था। जब सभी बैंक मिलकर बकाया वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो माल्या देश से फरार हो गया। बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस पर 17 बैंकों का कुल 6993 करोड़ रुपए बकाया है जिसमें 1201 करोड़ रुपए एस.बी.आई. के हैं।
 

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